

विजय श्रीवास्तव
-अब कर्फ्यू पास या ई पास की नहीं होगी जरूरत
-सरकार ने सबसे लम्बा लॉकडाउन 5.0 का किया एलान
नई दिल्ली। सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को 30 जून तक बढाने के साथ ही गाइडलाइंस भी जारी कर दिए है। उसमें सबसे बडी रियायत जो मिली है वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की मंजूरी है। सरकार के इस रियायत से लाखों लोंगो को फायदा होगा जो अभी तक अपने घरों या पुनः जाॅब पर जाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में कर्फ्यू पास या ई पास न बनवा पाने की वजह से आ जा नहीं पा रहे थे क्यों कि सरकार ने अब इसके लिए बिना पास के आवाजाही पर छूट दे दी है।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस में तेजी से प्रसार के चलते एक बार फिर उससे निपटने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस बार सरकार ने सबसे लम्बा लॉकडाउन 5.0 का एलान किया है जो पूरे 20 दिन यानि 1 जून से 30 जून तक रहेगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, लोग और सामानों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए, लोगों के आवागमन पर रात को कर्फ्यू लागू रहेगा लेकिन कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी जबकि पहले ये रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक थी। साथ ही राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, सैलून और धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति मिली है जिससे लोंगो को बाहर जाकर रहने व खाने पीने की दिक्कत न आए। वैसे गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से देंगे। वैसे इस बार लॉकडाउन तीन अलग-अलग फेज में खुलेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है।