अब वाहन चलाना आसान नहीं, नपने पर भारी जुर्माना सहित लाइसेंस होगा रद्द, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू

विजय श्रीवास्तव
-अब हेलमेट नहीं लगाने पर 1000 रूपये से जुर्माना से लेकर रद्द हो सकता है लाइसेंस
-नाबालिक से हुए एक्सीडेंट पर अभिभावक को होगी तीन साल की जेल
-शराब पी कर वाहन चलाने पर 10000 रूपये जुर्माना
-ट्रैफिक के नए 19 रूल्स लागू
नई दिल्ली। देश में अब नया ट्रैफिक रूल लागू हो गया है। बदले नियम के तहत जहां जुर्माना की राशियों में कई गुना वृद्धि सहित 8 मामलों में सीधे लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। जिससे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। संसद ने इस हफ्ते की शुरुआत में इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। नियम सख्त होने से अब सडकों पर चलना आसान नहीं होगा क्योंकि गल्ती होने पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा नियमों के तहत जहां कई गुना जुर्माना वहीं जेल तक की हवा खानी पड सकती है।

नया मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब हेलमेट नहीं लगाने पर 1000 रूपये जुर्माना सहित लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार होगा। इस बिल में प्रावधान के तहत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके अभिभावक को 3 साल तक जेल होगी और साथ ही वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।
आइए जानते है कि ट्रैफिक के जो 19 नये मोटर व्हीकल;संशोधित बिल 2019 एक्ट रूल्स –

(1) धारा 178 के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
(2) धारा 179 के तहत ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।
(3) धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
(4) धारा 182 के तहत अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
(5) धारा 183 के तह अब ओवरस्पीडिंग (तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर) 1000 रुपये जुर्माना स्डट के लिए वहीं, 2000 रुपये जुर्माना डच्ट के लिए देना होगा।
(6) धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
(7) धारा 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
(8) धारा 189 के तहत अब स्पीडिंगध्रेसिंग पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
(9) धारा 1921 ए के तहत अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना देना होगा।
(10) धारा 193 के तहत लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान है।
(11) धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग (तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर) 2000 रुपये और प्रति टन 1000 रु अतिरिक्त 20,000 रु और प्रति टन 2000 रु अतिरिक्त के जुर्माने का प्रावधान है।
(12) धारा 194 ए के तहत अब ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रु प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर।
(13) धारा 194 बी के तहत अब सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
(14) धारा 194 सी के तहत अब स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी दो से अधिक लोग होने पर 2000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।
(15) धारा 194 ई के तहत अब बिना हेलमेट के 1000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।
(16) धारा 194म् के तहत अब एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.
(17) धारा 196 के तहत अब बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाला वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
(18) धारा 199 के तहत अब नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक ध् मालिक को दोषी माना जाएगा. 3 साल तक की सजा का प्रावधान है.। नाबालिग पर जुवेलाइन एक्ट के तहत केस चलेगा, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल किया जाएगा
(19) अधिकारियों को मिले अधिकार धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194 सी, 194 डी, 194 ई के तहत ड्राइविंग लायसेंस सस्पेंड करने का अधिकार होगा।

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