आयकर रिर्टन में आधार जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

aadhhar
-अगर आपके पास आधार व पैन दोंनो है तो करना होगा जिक्र
-आधार न होने की स्थिति में पैन कार्ड से भी होगा आयकर रिर्टन
-10 लाख पैन कार्ड रद्द
नई दिल्ली। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप अपना आयकर रिर्टन भर सकते है। शुक्रवार को आधार कार्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों हैं उन्हें अपना आईटी रिटर्न भरते हुए यह बताना होगा। वहीं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, और पैन कार्ड है उनका पैन कार्ड मान्य होगा। और वे लोग  भी अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं।
 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को आधार कार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे आधार के डाटा लीक ना हो सके। वहीं सरकार को पैन कार्ड के डुप्लीकेशन को रोकने के लिए भी काम करना चाहिए। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड के लिये  आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के फैसले का बचाव करते हुये उच्चतम न्यायालय में कहा कि ऐसा देश में फर्जी पैन कार्ड के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिये किया गया है। पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले को दी गयी चुनौती का विरोध कर रहे शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि भारत में 29 करोड़ पैन कार्ड में से 10 लाख कार्ड को रद्द किया गया क्योंकि पता लगा कि कई लोगों के पास एक से ज्यादा कार्ड थे और उनका उपयोग गलत गतिविधियों में किया जा रहा था जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि अभी तक देश में 113.7 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं और सरकार को दोहरे कार्ड का कोई मामला नहीं मिला है क्योंकि आधार में प्रयुक्त बायोमीट्रिक प्रणाली ऐसी एकमात्र प्रणाली है जो पूरी तरह सुरक्षित है।

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