
विजय श्रीवास्तव
-दुकानदार को मास्क और ग्लब्स पहनना जरूरी
-शादी में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे
-शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक गाड़ियों के आवागमन पर रोक
लखनऊ। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी लॉकडाउन अब 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान करते हुए सोमवार देर रात लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन भी जारी की है। लॉकडाउन के चैथे चरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने पाबंदियों को ढीला करते हुए अब राहत के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। इससे निश्चय ही अब लोगों को राहत मिल सकेगी। सरकार ने कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर फैक्ट्री और कारखाने खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही दुकानों में काम करने वालों को मास्क और ग्लब्स पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही दुकानदारों को ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके साथ ही शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी वाहन के आने-जाने पर रोक लगा दी है।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव और निर्देशों के आधार पर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने देर रात राज्य की गाइडलाइन भी जारी कर दी। जिससे लाॅकडाउन की वजह से जिनकी शादी रूकी हुई थी उन्हें योगी सरकार ने राहत दे दी है लेकिन इसके लिए उन्हंे अनुमति लेनी होगी। साथ ही उसमें 20 लोगों की ही उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने 65 साल से ज्यादा एवं 10 साल से कम उम्र के व्यक्ति को घर से न निकलने की सलाह दी है, हालांकि इमरजेंसी केस में छूट रहेगी।

लाॅकडाउन में रहेगी इन पर प्रतिबन्ध-
-मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी
-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, थिएटर, सभागार आदि।
-हर तरह के राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन।
-आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थल और धार्मिक जुलूस।
-दूसरे राज्यों में जाने और आने वाली बसों पर प्रतिबंध है।
लाॅकडाउन में रहेगी इन पर छूट-
-कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर फैक्ट्री और कारखाने खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर का ध्यान रखना होगा।
-बाजारों को अलग-अलग दिनों में खोला जाएगा।
-स्टेडियम खोलने की अनुमति है, लेकिन उसमें दर्शकों की एंट्री बंद रखी गई है।
-मुख्य सब्जी मंडी 4 से 7 और रिटेल 6 से 9 बजे तक खुल सकेगी। सब्जियों को खुले स्थान पर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बेचा जा सकेगा।
-मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है।
-बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन, रेस्टोरेंट-किचन को खाद्य पदार्थ की सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
परिवहन सेवा-
-राज्य के अंदर एव बाहर चिकित्सा व्यवसायी, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और एंबुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन की अनुमति होगी।
-सभी प्रकार के माल, माल परिवहन, खाली ट्रक को अंतरराज्यीय परिवहन की इजाजत।
-किसी भी प्रकार के माल, माल परिवहन को पड़ोसी देशों की संधियों की शर्तों के अनुसार सीमा पार करने की छूट।
-बाइक पर सिर्फ महिला को बैठाने की अनुमति
-बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले ही चल सकते हैं। यदि पीछे महिला बैठी हो तो उसे भी अनुमति होगी लेकिन हेलमेट दोनों को पहनना होगा।
-चारपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो व्यक्ति बैठ सकेंगे। सिर्फ दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति मिलेगी।
-थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अतिरिक्त सिर्फ दो व्यक्ति चल सकेंगे। सभी को फेस मास्क लगाना होगा।
-नोएडा-गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसका विस्तृत आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा।
-नोएडा गाजियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी।
-राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों, बसों के अंतरराज्यीय आवागमन की अभी अनुमति नहीं है। अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री और बसों के राज्य के अंदर आवागमन की अभी अनुमति नहीं है। अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

केंटेनमेंट व बफर जोन के लिए भी गाइडलाइन जारी-
शहरी क्षेत्र के लिए: सिंगल केस होने पर 250 मीटर का इलाका, एक से ज्यादा केस होने पर 500 मीटर कंटेनमेंट जोन और उसके बाद का 250 मीटर बफर जोन होगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि पर रोक रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए: सिंगल केस होने पर वह कस्बा जहां रोगी है, एक से ज्यादा केस होने पर पूरा गांव कंटेनमेंट जोन होगा और गांव के आस पास के कस्बा बफर जोन होगा।