
-आर्म्स एक्ट में होगा संशोधन
-आर्म्स एक्ट संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी
-सरकार इसी सत्र में संसद में यह बिल रखा रखेगी
नई दिल्ली। एक से अधिक हथियार रखने वालों के लिए अशुभ खबर। अब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकेगा। सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। अब आर्म्स एक्ट में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, यानि अब आर्म्स ऐक्ट 1959 के सेक्शन 3 (2) में संशोधन किया जाएगा। संशोधन में किसी भी व्यक्ति के लिए तीन फायर आर्म से संख्या घटाकर केवल एक करने का प्रावधान होगा। सरकार इसी सत्र में संसद में यह बिल रखने की तैयारी कर रही
गौरतलब है कि यह लाइसेंस हथियार रखने की सीमा अभी तक तीन थी। जिसे अब बिल में संशोधन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बंदूक, पिस्तौल आदि नहीं रख सकेगा। वैसे इसका कई सांसद विरोध कर रहे हैं उनकी दलील है कि उनकी जो पुश्तैनी हथियार हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। उसे रखने में उन्हें परेशानी होगी। वैसे मिली जानकारी के अनुसार बिल में इस बात का प्रावधान है कि ऐसे पुश्तैनी हथियारों की एक अलग श्रेणी होगी लेकिन उनके प्रयोग के लिए कारतूस नहीं रख सकते। वैसे जानकारी के मुताबिक 95 प्रतिशत लोंगो के पास एक ही हथियार हैं। केवल 5 प्रतिशत लोंगो के पास एक से अधिक हथियार हैं। लोंगो की दलील है कि यह भी 5 प्रतिशत ऐसे लोंग है जो पुश्तैनी हथियार रखे हैं। रहा सवाल अपराध होने का तो अधिक अपराधिक वारदातों में अवैध हथियार का ही प्रयोग होता है।