अर्थ डेस्क
-जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है
-नया नियम इस साल 1 अप्रैल से होगा लागू
-छोटे कारोबारियों को अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नहीं रहेगा झंझट
नई दिल्ली। नये वर्ष में मोदी सरकार ने दो धमाका कर विपक्षियों को जबरदस्त पटखनी दे दी है। अभी एक दिन पूर्व ही गरीब स्वर्णो को 10 प्रतिशत का आरक्षण का दंभ से विपक्षी उबर भी नहीं पाये थे कि आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 40 लाख टर्नओवर वाले कारोबारी को जीएसटी के दायरे में आने की घोषणा कर दूसरा धमाका कर दिया। पहले यह 20 लाख तक थी।
नई दिल्ली में आज वित्त मंत्र्ाी अरूण जेटली के नेतृत्व में आज 32वीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (ळैज्) काउंसिल की की बैठक में आज छोटे कारोबारियों को काफी राहत दी। अब व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। अब जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेने वाली कंपनियों को सिर्फ एक एनुअल रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि टैक्स भुगतान हर तिमाही में एक बार कर सकेंगे। यह नया नियम इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा।
अरूण जेटली ने आज छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए जीएसटी के दायरे को बढ़ा दिया है। मालूम हो कि अभी तक 20 लाख रुपये तक टर्नओवर करने वाले कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते थे लेकिन अब 40 लाख टर्नओवर वाले जीएसटी के दायरे में आएंगे। पूर्वोत्तर समेत छोटे राज्यों में जो लिमिट 10 लाख थी वो लिमिट 20 लाख रुपये कर दी गई है। इस तरह कई छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे से अब पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। अब इन छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहेगा।