यूपी में अब हेलमेट न लगाने पर 1000 रूपये का भरना होगा जुर्माना

विजय श्रीवास्तव
-फायर ब्रिगेड-ऐम्बुलेंस की राह रोकी तो होगा 10000 रुपये जुर्माना
-योगी सरकार ने मोटर व्हीकल ऐक्ट में किया संशोधन
-ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों से दोगुना जुर्माना
-इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर पर नहीं लगेगा रोड टैक्स

लखनऊ। कोरोना महामारी के दौरान अगर आप जल्दबाजी में भी बिना हेलमेट लगा कर बाइक से घर निकल जाते हैं तो आपके जेब पर भारी चोट लगने वाली है। हाॅ अब योगी सरकार ने जुर्माना की राशि 500 से बढा कर उसे जहां 1000 रूपये कर दिया है वहीं गलत पार्किंग पर दोबारा आपको 1500 रूपये का जुर्माना भरना पडेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से मोटर व्हीकल ऐक्ट में संशोधन किया है।


योगी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में मोटर व्हीकल ऐक्ट में काफी बदलाव करते हुए गल्तियों पर भारी-भरकम जर्माना राशि रखा है। इससे जहंा लोग है ट्रैफिक नियमों के प्रति सजग हो और दूसरी ओर सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो सके। सरकार ने गलत डाकुमेंट लगा कर वाहन को बेचने वालों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए ऐसे लोंगो से 1 लाख रूपये जुर्माना राशि वसूलने का फरमान सुनाया है। इसके अलावा ऐक्ट में संशोधन करके कुछ और श्रेणियां जुर्माने में जोड़ी गई हैं। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।


मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के करों में छूट का फैसला लिया है। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यह छूट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दी गई है। पहले एक लाख इलेक्ट्रॉनिक दो पहिया वाहनों की खरीद पर सरकार रोड टैक्स पर 100 फीसदी छूट देगी। ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक चार वाहनों की खरीद पर सरकार रोड टैक्स में 75 फीसदी छूट देगी। इसके लिए सरकार ने मोटर व्हीकल ऐक्ट की धारा 4 और धारा 6 में संशोधन किया है।


उन्होंने कहा कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों में हेल्मेट को लेकर जागरूकता नहीं दिख रही है। इसलिए अब सरकार ने हेल्मेट न लगाने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि पहले बिना हेल्मेट के पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना लिया जाता था। अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। बताया कि फायर बिग्रेड या ऐंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले व्यक्ति से अब सरकार 10000 रुपये का जुर्माना वसूलेगी।


श्री सिंह ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि अब यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही जुर्माना बढ़ाया गया था लेकिन अब उसमें और बढ़ोत्तरी की गई है। इतना ही नहीं ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के बाद अगर कोई अधिकारियों से भिड़ता है या उनका कहना नहीं मानता तो उसे भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा गलत तथ्य बताकर ड्राइविंग लाइसेंस लेने वालों को 10000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अब अगर कोई व्यक्ति फेक दस्तावेजों के आधार पर वाहन बेचता है तो उसे प्रत्येक वाहन के हिसाब से एक लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा। बहरहाल इस सशोंधन का कितना असर ट्रैफिक नियमों व सुधार पर होगा यह तो समय ही बतायेगा लेकिन इतना जरूर है कि इससे जहां राजस्व में अच्छी बढोत्तरी होगी वहीं दूसरी ओर पुलिस के सेहत के लिए भी अच्छी खबर होगी।

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