

विजय श्रीवास्तव
-स्थानीय थाने में कार्यक्रम की देनी होगी सूचना
-शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं कर सकेंगे
-कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी
लखनऊ। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने अब सख्त रूख अपनाना शुरू कर दिया हेै। यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत शादी समारोह में अब सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकेंगे वैसे सरकार ने शादी में बैंड और डीजे पर रोक नहीं लगाया है।
गौरतलब है कि एक बार फिर पूरे देश में कोरोना के बढ़ते रूख को देखते हुए केन्द्र से लेकर सभी राज्य सरकार अब सर्तक हो गयी है। इस समय 15 दिसम्बर तक शादी-विवाह का समय है। जिसके चलते आने वाले दिनों में सडकों पर शादी-विवाह की धूम देखने को मिलेगी। जिसको देखते हुए सरकार ने सख्त रूख अपनाया है और नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसके तहत अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। वैसे सरकार ने इस बात की छूट दी है कि यदि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन हाल-फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने के लिए नियम में परिर्वन किया है।