यूपी सरकार ने भी जारी की लॉकडाउन फेज-5 की नई गाइडलाइन, सरकारी कार्यालयों में अब 100 प्रतिशत होंगी अटेंडेंस

विजय श्रीवास्तव

  • नई गाइड लाइन एक जून से प्रभावी होगी
    -सरकारी कार्यालयों में अब 100 प्रतिशत होंगी अटेंडेंस
    -8 जून से खुलेंगे धर्मस्थल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स व होटल
    -बस-ऑटो में जितनी सीट, उतनी ही बैठेगी सवारी

    लखनऊ। योगी सरकार ने लॉकडाउन फेज-0.5 के गाइडलाइन आज जारी कर दी। जिसके चलते योगी सरकार ने काफी रियायत विभिन्न क्षेत्रों में देने का एलान किया है। रियायत के तहत ऐसे लोंगो के लिए खुशखबरी है कि जिनकी शादी लाॅकडाउन के चलते रूक गयी थी, वे अब शादी कर सकेंगे लेकिन इसके साथ बारात घरों को शर्तों के साथ बराती की सीमित संख्या की शर्तों के साथ मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही दोपहिया वाहनों पर दो लोग के साथ ही बस-ऑटो में जितनी सीट, उतनी ही बैठेगी सवारी बैठने की छुट दे गयी है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ मास्क पहनना अनिवार्य है। नई गाइड लाइन एक जून से प्रभावी होगी।

  • योगी सरकार ने आज अपने जारी गाइडलाइंस में प्रदेश को अनलॉक करने के पहले चरण में आठ जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर मठ-मंदिर, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल खोलने का एलान किया है। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम कब खुलेगा, इस पर अभी वैसे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं, स्कूल-कॉलेज जुलाई में खुलना प्रस्तावित है। इसके साथ ही सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी।
    राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इसके लिए भारत सरकार जब दिशानिर्देश जारी करेगी, तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि, कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं, सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर-टू-डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी।

  • अवस्थी ने बताया कि, सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी। लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं, वो सुबह खुल जाएं। रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें। लेकिन, फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी। रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा।
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