वाराणसी : अब जनपद की सभी दुकानें व निजी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी : जिलाधिकारी

विजय श्रीवास्तव
-हॉटस्पाट व कन्टेनमेंट जोन में सभी दुकानें व निजी कार्यालय रहेंगे बंद
-साप्ताहिक बन्दी शनिवार व रविवार को ही रहेगी-कौशल राज शर्मा
-यह नया आदेश 15 अगस्त तक प्रभावी होगा
-सोमवार की साप्ताहिक बन्दी समाप्त
-प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक खुलेंगी दुकानें
-ईदगाह या मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं होगी

वाराणसी। जनपद में अब सभी दुकानें व निजी कार्यालय (हॉटस्पाट व कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) सोमवार से शुकवार तक खोली जायेगी तथा शासन के आदेशानुसार साप्ताहिक बन्दी शनिवार व रविवार को ही रहेगी। उक्त गाइडलाइन आज डीएम कौशल राज शर्मा ने जारी किया। गाइडलाइन के तहत सभी प्रकार की दुकानों के खोले जाने की अवधि अब प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक निर्धारित किया गया। इसके साथ सायंकाल 06 बजे से प्रातः 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा।
जारी गाइड लाइन के तहत बैंक, दवाईयां, दूध, सब्जी, कूरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मण्डी, पेट्रोल पम्प को सप्ताह के 02 बन्दी वाले दिवसों में भी प्रातः 09 बजे से सायंकाल 05 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। ’दूध व सब्जी मंडियों हेतु प्रातःकालीन पूर्व निर्धारित समय लागू रहेगा। 01 से 03 अगस्त के मध्य बकरीद तथा रक्षा-बंधन त्योहार को दृष्टिगत
रखते हुए साप्ताहिक बन्दी 1 अगस्त से 2 अगस्त को मिठाई, बेकरी, पशु विक्रय व राखी विक्रय की दुकानों को भी प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति है। 01, 03, 05, व 11 अगस्त को क्रमशः बकरीद, रक्षा-बंधन, अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण तथा जन्माष्टमी का त्योहार व कार्यक्रम है, इन त्योहार हेतु सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम, जानवरों की कुर्बानी आदि को प्रतिबन्धित किया जाता है। ईदगाह या मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। इन दिवसों पर कोई भी सार्वजनिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं भी सार्वजनिक रूप से किसी स्थान पर भीड़ एकत्रित करके नहीं किया जायेगा। जो भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे, वे निजी रूप से आयोजित किये जायेंगे। उक्त अवधि में किसी भी धार्मिक स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति व श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। उन्होंने बताया कि जनपद वाराणसी के सभी दुकानों व निजी कार्यालयों हेतु सप्ताह में 03 दिवस बन्दी (शनिवार, रविवार व सोमवार) के सम्बन्ध में जन-सामान्य से फीडबैक प्राप्त की गयी, जिसमें काफी शहरवासियों के द्वारा कोरोना संक्रमण ज्यादा फैलने का अंदेशा व्यक्त किया गया है। अतएव पूर्व निर्गत आदेश में संशोधन करते हुए नवीन आदेश निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया था। यह आदेश 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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