वाराणसी: आज सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, कोरोना सक्रिय केस की संख्या 600 से कम हुई

विजय श्रीवास्तव
-सप्ताह में पांच दिन खुलेंगे दुकान
-आवश्यक वस्तुओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा
वाराणसी। जिलें में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी के साथ अब सक्रिय केस की संख्या भी घटकर 600 से नीचे आ गई। जिसके चलते वाराणसी में आज सोमवार से अन्य सहुलियते मिलेंगेीं। इसके साथ ही जिला अब सेफ जोन में आ गया है। शासन की ओर से ऐसे जिले, जहां कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हैं, वहां दुकानों को शाम के 7 बजे तक खोले जाने का आदेश पिछले दिनों जारी किया गया था।
अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) द्वारी जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्तमान में जनपद वाराणसी में कुल सक्रिय कोरोना केस 600 की संख्या से कम होने के कारण शासनादेश के तहत उल्लिखित शर्तोें के अधीन कोरोना कर्फ्यू से छूट प्रदान कर दी गई है। उक्त आदेश के तहत कौशल राज शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए शासन के निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित निर्देश जारी किया जिसके तहत जिलें में सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे-

डीण्म वराणसी ने जारी किए निम्न निर्देश:


1 जनपद में सभी दुकानध्बाजार प्रातः 7ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी।
2 शासन के आदेशानुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू सायंकाल 7.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक एवं साप्ताहांत कर्फ्यू शनिवार व रविवार को पूरे जनपद में लागू रहेगा। इस दौरान मेडिकल आवश्यकताओं को छोड़कर समस्त प्रकार की गतिविधियां एवं जनसामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
3 मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हाॅस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं तथा मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-काॅमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस व उनके कर्मचारियों तथा वाहनों पर रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
4 बैंकों, पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्सध्सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियोंध्कर्मचारियों पर रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
5 मरीजों, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनोंध्टैक्सीध्आॅटोध्व ई-रिक्शा पर रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
6 दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ् मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उपर्युक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत् कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दुकान व बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी ।
7 कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी ।
8 राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकाल यथा मास्क की अनिवार्यता व सैनिटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए सप्ताह में 5 दिन खोले जाएंगे । इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाए, जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो । राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे ।
9 बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय पूरे सप्ताह खुले रहेगें, साथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं विल काउंटर भी खुले रहेंगे ।
10 निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता व दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइड लाइन्स के साथ खुले रहेंगे। निजी कम्पनियाॅं वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगीं । प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
11 औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई.डी. कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रतिबंधित समय में भी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
12 सब्जी मंडियाॅं पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को सम्बंधित थानाध्यक्ष खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे।

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