वाराणसी जिलाधिकारी ने एंबुलेंसो के लिए किराया दर किया निर्धारित

वाराणसी जिलाधिकारी ने एंबुलेंसो के लिए किराया दर किया निर्धारित

विजय श्रीवास्तव
-निर्धारित दर से अधिक किराया लेने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही-कौशल राज शर्मा
-कोविड शव वाहन का भी किराया तय

वाराणसी । जिलें में अब कोरोना मरीजों को ले जाने को लेकर एंबुलेंस चालकों की अब मनमानी नहीं चलेगी। जिलाधिकारी ने वाराणसी में एम्बुलेंस का किराया तय करते हुए कहा है कि निर्धारित दर से अधिक किराया लेने वालों पर अब कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु जनपद वाराणसी में एम्बुलेंस के किराये को श्रेणीवार कोविड मरीज हेतु निर्धारित कर दी हैं।

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कौशल राज शर्मा जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल व कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों, स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद वाराणसी अन्तर्गत निर्धारित कर दी जायें, जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर वाहन व एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके।


वाराणसी में एम्बुलेंस के किराये निर्धारित


जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड मरीजों हेतु ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 1500/- तथा उसके पश्चात 15/- प्रति किलोमीटर की दर से, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 2000/- तथा तत्पश्चात 20/- प्रति किलोमीटर की दर से, वेंटिलेटर सपोर्टेड/बाई पैम्प एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 4000/- तथा तत्पश्चात 25/- प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किया गया है। इसके अलावा नान कोविड मरीजों हेतु ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 900/- तथा तत्पश्चात 14/- प्रति किलोमीटर की दर से, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 1200/- तथा तत्पश्चात 16/- प्रति किलोमीटर की दर से, वेंटीलेटर सपोर्टेड बाई पैम्प एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 2500/- तथा तत्पश्चात 20/- प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी।

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कोविड शव वाहन का भी किराया तय


मरीज को कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी दशा में चालक द्वारा डबल चार्ज नहीं लिया जाए। इसके अलावा शव वाहन हेतु भी दर निर्धारित कर दिया गया है। जिसके अनुसार कोविड शव वाहन के लिये 20 किलोमीटर दूरी तक 1500/- तथा तत्पश्चात 15/- प्रति किलोमीटर की दर से एवं नॉन कोविड शव वाहन हेतु 20 किलोमीटर की दूरी तक 1000/- तथा तत्पश्चात 12/- प्रति किलोमीटर की दर से लिया जाएगा। निर्धारित करें प्रति ट्रिप के अनुसार ही दिए होंगे। शव वाहन को निर्धारित स्थल तक पहुंचाने के उपरांत शव वाहन की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी दशा में चालक द्वारा डबल चार्ज न लिया जाय।

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