
विजय श्रीवास्तव
-31 जनवरी तक बेबसाइट पर करना होगा लोड
-फीस में अधिकतम 8.71 फीसदी तक कर सकते हैं वृद्धि
-स्कूल ड्रेस व किताब के लिए किसी दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैैं
वाराणसी। जिले के स्कूल मालिकानों की मनमानी फीस वृद्धि पर जिला प्रशासन ने नकेल कस दी है। अब उन्हें इसके लिए बकायदा 60 दिन पहले पूर्ण विवरण के साथ वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी करना होगा। जिसकी तिथि भी 31 जनवरी निर्धारित कर दी है। यही नहीं अब वह अधिकत 8.31 फीसदी तक ही फीस में वृद्धि कर सकेंगे। इसके साथ ही अभिभावकों के लिए एक और खुशखबरी भी जिला प्रशासन ने दी हैं कि अब स्कूूल मालिकान 5 वर्ष से पहले ड्रेस नहीं बदल सकेंगे।
आज गुरुवार को विकास भवन स्थित सभागार में स्कूलों की फीस निर्धारण के सम्बंध में बैठक करते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि नियमानुसार 60 दिन पहले फीस का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय तथा नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया जाय। जो स्कूल 31 जनवरी तक ऐसा नहीं करेंगे। वे फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और उन्हें पुरानी फीस ही लेनी पड़ेगी।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निर्देशित करते हुए कहा कि टीचर को बढ़ाये गये इन्क्रिमेंट के अनुसार ही फीस बढ़ाया जा सकता है जो अधिकतम 8.71 फीसदी से अधिक नहीं होगा। स्कूलों के ड्रेस 5 साल से पहले नहीं बदले जा सकते। स्कूल अभिभावकों को किसी प्रकार किसी निर्धारित दुकान से किताबें अथवा ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते और न ही स्कूलों में किताबें आदि बेच सकते हैं।