वाराणसी: शादी विवाह में ड्रोन कैमरा का उपयोग किया तो तो खैर नहीं: अपर जिलाधिकारी (नगर)

विजय श्रीवास्तव
-बगैर अनुमति के नहीं कर सकते हैं ड्रोन कैमरा का उपयोग

वाराणसी। अब शादी विवाह या किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन कैमरे का संचालन बगैर अनुमति पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया हैं। इस सन्दर्भ में अपर जिलाधिकारी (नगर) विनय कुमार सिंह ने बताया कि ड्रोन कैमरे का संचालन बगैर अनुमति पूरी तरह प्रतिबंधित है। शादी विवाह अथवा अन्य किसी कार्यक्रम में बगैर अनुमति ड्रोन कैमरा चलाया पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस सन्दर्भ में जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिले के स्टूडियो संचालकों को इस सन्दर्भ में कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी शादी विवाह अथवा अन्य कार्यक्रम में बगैर पूर्व अनुमति के ड्रोन कैमरे का उपयोग कतई न करें। अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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