वाराणसी: 29 अप्रैल को सभी प्रकार की दुकानें, मंडी, होम डिलीवरी, व्यवसायिक गतिविधियां बन्द रहेंगी-जिलाधिकारी

विजय श्रीवास्तव
-मंगलवार को 12 केश पाॅजिटिव मिलने से प्रशासन संख्त
-नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा घुसना प्रतिबंधित होगा
-कल के लिए सब प्रकार के पास निलंबित रहेंगे
-केवल सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोगों को होगी छूट
-सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और दूध की होम डिलीवरी और उनसे जुड़े लोगों का आवागमन ही अनुमन्य होगा
-नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा घुसना प्रतिबंधित होगा
-शहरी सीमा में बिना मेडिकल इमरजेंसी के निकलने पर होगी एफआईआर दर्ज
-ग्रामीण क्षेत्र पर लागू नही है

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी नगर निगम सीमा में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए 29 अप्रैल को एक दिन के लिए सभी प्रकार की दुकानें, मंडी, होम डिलीवरी, व्यवसायिक गतिविधियां बन्द रहेंगी। केवल सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्था, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और दूध की होम डिलीवरी और उनसे जुड़े लोगों का आवागमन ही अनुमन्य होगा। इनके अलावा कल के लिए सब प्रकार के पास निलंबित रहेंगे।


जिलाधिकारी ने बताया कि कल के बाद से दुकानें और अन्य गतिविधियां नए प्रकार से खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है। यह आदेश केवल नगर निगम सीमा के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र पर लागू नही है। नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा घुसना प्रतिबंधित होगा। शहर में जो घर से बाहर बिना मेडिकल इमरजेंसी के निकलेगा। उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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