विजय श्रीवास्तव
-एलपीजी गैस कनेक्शन का भी आधार से लिंक कराना अनिवार्य
-आधार से लिंक न होने की दशा में पैन कार्ड हो सकता है निरस्त
वाराणसी। कल यानि 30 जून तक अगर आपने आधार से अपने बैंक अकाउंट, पैन, मोबाइल नंबर, गैस कनेक्शन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आप परेशानी में पड सकते हैं। इसलिए किसी भी सूरत में कल तक अपने डाक्यूमेंट को आधार से अवश्य लिंक करा लें क्योंकि 30 जून को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है। इसके बाद आपको कई सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है।
गौरतलब है कि आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई थी और अभी तक इसे बढाये जाने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, अगर डेडलाइन को नहीं बढाया गया तो 30 जून के बाद जिन लोंगो ने अपने पैन, बैंक अकाउंट, गैस कनेक्शन, मोबाइल नम्बर को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उनके सामने परेशानी आ सकती है।
वाराणसी के सीए अविनाश कजरिया ने बताया कि अगर आप 30 जून तक भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो इससे आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरना मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह से अगर आपका कोई रिफंड है, तो वह फंस सकता है। इसके साथ ही पैन कार्ड भी कैंसिल किया जा सकता है।
श्री कजरिया ने बताया कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बहुत आसान है इसे आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarPrelogin.html पर जाना है।
इस पर अपना कर्सर ले जाकर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको सभी जरूरी डिटेल एंटर करनी हैं। इसमें आपको अपना पैन और आधार कार्ड नंबर व नाम डालना है. कैप्चा एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, वैसे ही आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा।