-कोर्ट ने आरक्षण रोस्टर से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का दिया आदेश
वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू प्रशासन की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने बीएचयू में शैक्षणिक पदों पर जारी सभी नियुक्ति पर रोक लगाई है लेकिन वहीं गैर शैक्षिणिक पदों पर नियुक्ति को जारी रहेगी और नियुक्ति याचिका के फैसले पर निर्भर करेगी। इस बाबत हाईकोर्ट ने बीएचयू सहित सभी पक्षों से हलफनामा मांगा है। साथ ही कोर्ट ने आरक्षण रोस्टर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। अभी तक बीएचयू को एक ईकाई मान कर आरक्षण लागू किया गया था लेकिन अब हाईकोर्ट ने विभागवार आरक्षण तय कर भर्तियां करने का आदेश जारी किया है।
गौरतलब है कि बीएचयू प्रशासन ने विज्ञापन संख्या 11-2016-17 के तहत लगभग 500 भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। इस नियुक्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बीएचयू में एक हफ्ता तक धरना प्रदर्शन तक किया था। जिसपर कई लोंगो ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसी क्रम में बुधवार को याचिकाकर्ता डाॅ आनन्द देव राय व तीन अन्य की याचिका पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस दया शंकर त्रिपाठी की डिवीजन बंेच ने बुधवार को उक्त आदेश दिया।