Atal Pension Yojana  : एक अक्टूबर से बदल रहा इस योजना का नियम, लगेगा आपको जोरदार झटका

अर्थ डेस्क
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार एक अक्टूबर से Atal Pension Yojana (APY) के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिससे इस योजना से लोंगो को जोरदार झटका लग सकता है। केन्द्र की मोदी सरकार ने एलान किया है कि अब 1 अक्टूबर से आयकर दाता इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। सरकार के इस कदम से लाखों लोंगो को झटका लग सकता है।
Atal Pension Yojana क्या है
यह एक लोकप्रिय पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को Retirement के बाद आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महज 210 रुपए महीने देकर 60 साल की उम्र के बाद आजीवन हर महीने 5000 रुपए तक पेंशन पाया जा सकता है। Pension की न्यूनतम राशि 1000 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए महीने तय की गई है। सरकार ने उन परिवारों को ध्यान रखकर इस योजना की शुरुआत की है जो छोटे-छोटे अमाउंट निवेश कर पाते हैं। जिनकी बचत काफी कम है।

इस योजना की एक खासियत यह भी रही कि इसका लाभ पति-पत्नी दोनों ले सकते हैं। ऐसे में दोनों यदि हर रोज 14 रुपए का निवेश करते हैं तो 60 साल बाद दोनों को 5000-5000 मंथली पेंशन मिलेगी। एक परिवार को महीने की 10 हजार रुपए पेंशन के रूप में 60 वर्ष के बाद जीवन भर मिलते रहेंगे। यदि पेंशन का लाभ लेने वाले की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है उस अवस्था में भी पेंशन उसके नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा।
Income Tax पेयर इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकेंगे
अब मोदी सरकार ने अलट पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियम के एक अक्टूबर से बड़ा बदलाव करने जा रही है। जिसका असर सबसे अधिक टैक्स पेयर पर पडने वाला है। एक अक्टूबर से इनकम टैक्स पेयर इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग आयकर भुक्तान के दायरे में आते हैं वो एक अक्टूबर से इस योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे। गौरतलब है कि इस योजना के तहत पेंशन प्लान लेने पर इनकम टैक्स में सेक्शन  80 CCD (1B) के अंतर्गत निवेशक को 50000 की इनकम टेक्स डिडक्शन प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि पेंशन पाने वाली की मृत्यु हो जाती है तो ये पेंशन उसके पति/पत्नी या नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है। इस योजना की सबसे खास बात ये है कि ये परिवार में किसी न किसी को मिलती रहेगी। अब अगर आप ऐसे में यदि टैक्स पेयर इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपके एक दिन ही शेष हैं।

See also  Breaking News : एक बार फिर पलटी अपराधी को लेकर जा रही कार, एक बंदी समेत छह पुलिसकर्मी घायल


30 सितंबर तक दिया है सरकार ने मौका
गौरतलब है कि Atal Pension Yojana  के नियम बदलने के वक्त वित्त मंत्रालय के टैक्सपेयर्स को 1 सितंबर 2022 तक का वक्त दिया था। बीते महीने जारी नोटीफिकेशन में कहा गया था कि जो भी टैक्सपेयर्स हैं उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए 1 सितंबर 2022 से पहले तक योजना को सब्सक्राइब करना होगा। कहा गया था कि 30 सितंबर तक योजना को सब्सक्राइब कर अकाउंट खुलवाने की सलाह दी गई थी। जो भी टैक्सपेयर्स यह नहीं कर पाए होंगे वह 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना से बाहर हो जाएंगे।

Share
Share