Varanasi हाईवे और रिंग रोड के किनारे प्रस्तावित पांच टाउनशिप के निर्माण को लेकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने 39 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का आदेश जारी किया है। कुछ आंशिक गांव भी इसमें शामिल हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद ने साझा के रूप में पांच नई टाउनशिप की योजना बनाई है।
टाउनशिप निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता
नामित नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने संबंधित पांच विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की मांग की है। पांच विभागों की एनओसी आने पर, उनके साथ उस गांव में जमीन की रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी।
आवश्यक विभागों से लेनी होगी एनओसी
अब टाउनशिप के लिए जमीन क्रय-विक्रय करने वाले वाराणसी विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, तहसील, और आवास विकास परिषद के कार्यालय को एनओसी लेने के लिए तैयार होना होगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद ने मिलकर पांच नई टाउनशिप की योजना बनाई है।
नई आवासीय योजना के तहत
वीडीए और आवास विकास परिषद ने काशी द्वार, वर्ल्ड सिटी, वैदिक सिटी, और वरुणा विहार के नाम से योजना प्रस्तावित की है। पांच टाउनशिप को बसाने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण को 1214.6 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी, और इसके लिए शासन से 17,630 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
खेती से चलती है परिवार की आजीविका
जमीन अधिग्रहण करने के लिए आवास विकास परिषद को नोटिस मिलने के साथ काश्तकार अपनी आपत्ति भी जताना शुरू कर दिए हैं। ज्यादातर किसान अपनी जमीन यह कहकर नहीं देना चाहते हैं कि हम किसान हैं। खेती से परिवार की आजीविका चलती है।
जमीन अधिग्रहण होने के साथ हम कहां जाएंगे? वहीं, कुछ किसान बाजार मूल्य पर जमीन देने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि बाजार मूल्य से कम मुआवजा मिल रहा है। कम रेट पर हम जमीन नहीं देंगे।
डीएम ने 39 गांवों में जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले एनओसी लेने का आदेश दिया है।
नामित नोडल अधिकारी एडीएम ने पांच विभागों से एनओसी करने की अनिवार्यता
इन अधिकारियों को देनी होगी एनओसी:
- सचिव, वीडीए
- परियोजना निदेशक, एनएचएआइ
- अधिशासी अभियंता, आरईएस
- तहसीलदार, संबंधित तहसील
- अधीक्षण अभियंता, आवास विकास परिषद