
विजय श्रीवास्तव
-दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी, अनाज-गल्ले, आबकारी की दुकानें शअपराह्न 1 बजे तक खुली रहेंगी
-सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की रहेगी अनिवार्यता
-प्रतिबंध के खिलाफ काम करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही – जिलाधिकारी
-सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा
-धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
वाराणसी। वाराणसी के संपूर्ण क्षेत्र में 10 मई की सुबह सात बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू अब 17 की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनसामान्य और उनके वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। साथ ही आम लोगों का घर से बाहर निकलना और सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। वाराणसी में सभी तरह की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी, अनाज-गल्ले, आबकारी की दुकानें शअपराह्न 1 बजे तक खुली रहेंगी
इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मण्डी व फल मण्डी आदि अपरान्ह 01.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं।
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मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे रहेंगे
मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली, सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
जिलाधिकारी के आदेशानुसार पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स व सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूँ कय केन्द्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
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वाहनों, टैक्सी, ऑटो व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा
इस दौरान यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों, टैक्सी, ऑटो व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा। सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे। होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे स्वीगी और जोमेटो, के साथ-साथ ऐसे रेस्टोरेंट के किचन जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं कोविड तथा नॉन कोविड मरीजों और डॉक्टरों के खान-पान की सप्लाई ऑनलाईन ऑर्डर लेने के पश्चात करते हैं, को आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। रोडवेज की बसों में सोशल डिस्टेंन्सिंग के पालन के साथ ही सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
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विद्युत विभाग के ऐसे कर्मचारी जो मीटर रीडरों द्वारा मौके पर उपभोक्ताओं की रीडिंग कर विद्युतबिल उपलब्ध कराने, बिलिंग सेन्टरों पर कार्यरत कार्मिकों तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित है, को कोरोना कर्फयू तथा साप्ताहांत कर्फयू एवं लॉकडाउन में प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है। इन कर्मचारियों का विभागीय परिचय-पत्र ही पास माना जाये। यदि किसी भी ऐसे कर्मचारी के पास विभागीय परिचय-पत्र नहीं है, तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तत्काल इनका विभागीय परिचय पत्र तत्काल जारी करें।