नोएडा और बेंगलुरु में छात्रों और पीजी वालों को नई जीएसटी लागू
GST News : हाल ही में आये फ़ैसले के अनुसार, नोएडा और बेंगलुरु में हॉस्टल और पीजी (PG) में रहने वाले लोगों के किराए पर 12% जीएसटी लगेगा। इस निर्णय को अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करके लिया है। यह फैसला छात्रों और पीजी वालों को भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनके व्यय में इससे वृद्धि होने की संभावना है।
नोएडा मामले की सुनवाई
नोएडा के वीएस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, लखनऊ पीठ ने यह निर्णय लिया है कि 1,000 रुपये से कम कीमत के हॉस्टल पर भी जीएसटी लागू होगा। यह नियम 18 जुलाई 2022 से लागू है। इससे नोएडा के छात्रों और पीजी वालों के लिए ख़ासी चुनौती पैदा होगी, क्योंकि उन्हें अब अधिक खर्च करना पड़ सकता है।
प्रभावित होंगे ये लोग
इस नए फ़ैसले से प्रभावित होने वाले लोगों की गिनती में छात्रों और व्यवसायियों के साथ-साथ पीजी वाले भी शामिल हैं। यह फ़ैसला उनके व्यय में बढ़ोतरी के कारण निराशा का सबब बन सकता है। छात्रों को अब अपने बजट को और ध्यान से देखने की ज़रूरत होगी और पीजी वालों को भी ख़ुद पर नज़र रखना होगा।
अपने खर्च पर नज़र रखें
यह नया कर फ़ैसला आपको अपने खर्च पर और ज़्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकता है। छात्रों को रहने के लिए सस्ते और बेहतर विकल्प ढूंढने की आवश्यकता हो सकती है जिससे कि उनका बजट भी बिगड़ते नज़र न आए। पीजी वालों को भी अब अपने किराए पर ज़ोर देने की ज़रूरत हो सकती है ताकि वे भी इस नए बदलाव के साथ समानूल्लेखित हो सकें।