ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी एक्सपायर हो गया है तो परेशान न हो, रिन्युअल की डेडलाइन बढ़ी

विजय श्रीवास्तव
-अब 30 सितम्बर 2021 तक बैध माने जायेंगे सभी कागजात
-1 फरवरी के बाद के सभी कागजात होगें शामिल

नई दिल्ली। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा ही कोई दूसरा मोटर व्हीकल दस्तावेज का समय पूरा हो गया है और उसे रिन्युअल की तत्काल आवश्यकता है तो अब परेशान नहीं होने की जरूरत है अब यह काम आप 30 सितंबर, 2021 तक करा सकेंगे।
गौरतलब है कि कोरोना के चलते काफी संख्या में लोंगो के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की समय सीमा समाप्त हो गयी। इस दौरान अधिकतर जगह आरटीओ बन्द होने से काम नहीं हो पा रहा था। जिसके चलते परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यानि इस अवधि में आपके सभी दस्तावेज एक्सपायर हो जाने के बावजूद वैध बने रहेंगे और आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

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सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ट्वीट कर दी जानकारी


सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ट्वीट कर कहा कि ’कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की जरूरत को देखते हुए मंत्रालय ने सभी संबंधित अथॉरिटीज़ को सलाह दी है कि वो 30 सितंबर, 2021 तक फिटनेस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, हर तरह के परमिट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी वैध मानें।’
मंत्रालय ने बताया कि यह आदेश उन सभी दस्तावेजों पर लागू होगा, जो 1 फरवरी, 2020 से लेकर अब तक एक्सपायर हो चुके हैं या फिर 30 सितंबर तक एक्सपायर हो जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि ’इससे नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ परिवहन संबंधित सेवाओं का फायदा उठाने में मदद मिलेगी।’

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