Income Tax Big Update : कृषि से आय पूरी तरह से कर से मुक्त
कृषि से आय के स्रोतों पर अब कोई आयकर नहीं वसूला जाएगा। इसमें गेहूं, चावल, फलियां, फल, प्रसंस्करण, और वितरण शामिल हैं। किसानों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें किसी भी किस्म के आयकर का डर नहीं होगा। आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 10(1) के तहत, कृषि से आय पूरी तरह से कर से मुक्त है।
चिकित्सीय स्थितियों से होने वाली आय कर योग्य नहीं
क्या आपको ज्ञात है कि कुछ चिकित्सीय स्थितियों से होने वाली आय कर योग्य नहीं होती? हां, यह सच है। इस बारे में और अधिक जानें।
संपत्ति, आभूषण और उपहारों पर कर नहीं
संपत्ति, आभूषण, और रिश्तेदारों से प्राप्त धन पर कोई आयकर नहीं लगाया जाता है। इसके तहत, गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार पर कर छूट 50,000 रुपये तक सीमित है।संपत्ति, आभूषण या रिश्तेदारों से प्राप्त धन आयकर अधिनियम की धारा 56(ii) के तहत कर से मुक्त है।आयकर अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) से आय या विरासत से आय आयकर से मुक्त है।
छात्रवृत्ति और डिग्री कर-मुक्त
छात्रवृत्ति और डिग्री प्राप्ति से जुड़ी आय कर परेशानी की बात नहीं है। यह स्रोत कर-मुक्त हैं और आपको किसी भी प्रकार का आयकर नहीं देना होगा।
सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद की आय कर से मुक्त
किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद की आय कर से मुक्त होती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी 100,000 रुपये तक के टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
अन्य योजनाओं से होने वाला लाभ
आयकर अधिनियम के तहत कुछ योजनाओं से होने वाले लाभ पर भी कोई आयकर नहीं लगाया जाता है।इसके अलावा, कुछ योजनाओं से होने वाला लाभ आयकर अधिनियम की धारा 15, अनुच्छेद 10 के तहत कर से पूरी तरह मुक्त है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज कर से मुक्त है।
इन योजनाओं से बचकर, आप आयकर से मुक्त रह सकते हैं और अपनी आय को बचाने के लिए सही योजना का चयन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप सभी आयकर नियमों का पालन करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
नोट: यह जानकारी केवल सामान्य सूचना के लिए है और यह निवेश, कर या वित्तीय नियोजन की सलाह नहीं है। हमेशा एक पेशेवर वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।