
अर्थ डेस्क
-अन्तिम तिथि आईटीआर दाखिल करने की 31 जुलाई थी
-अब लेट फीस के साथ 31 दिसम्बर तक आईटीआर जमा कर सकते हैं
नई दिल्ली। अभी तक जिन लोंगो ने अपना आईटीआर यानि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है सरकार ने आज उनके लिए एक और मौका देते हुए बड़ा ऐलान किया है। वैसे यह सुविधा उन्हें लेट फीस के साथ दिया गया है। यानि अब आप नये नोटिफिकेशन के अनुसार 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ इनकम टैक्स भर सकते हैं।
गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई ही थी। वैसे इस बार भी अंतिम दो वर्षों की तरह इस बार भी टैक्स फाइलिंग के लिए लास्ट डेट बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे न बढ़ाते हुए 31 जुलाइ को ही बन्द कर दिया। विगत दो वर्षो में बढ़ने की संभावना को देखते हुए हजारों लोंगो ने 31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं किया। जिससे उनकी परेशानी बढ गयी थी। जिसे देखते हुए सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है।

31 अक्टूबर से पहले भर लें रिटर्न
एक बात साफ है कि ऐसे लोंगो को पेनल्टी भरनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है। दूसरे शब्दों में ऐसे लोगों को 31 अक्टूबर से पहले टैक्स भरना अनिवार्य है।
क्या करना होगा
वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 थी, जबकि लेट फीस के साथ टैक्स भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर है. यानी अब आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा ।
नया नियम क्या है
विभाग ने वैसे एक नया नियम भी जारी कर दिया है। इसके अनुसार, 1 अगस्त या इसके बाद अपना आयकर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स पर यह नियम लागू किए गए हैं। सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार :-
-अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा।
-जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है।
-जबकि जिन लोगों का बिजनेस है और जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2022 है। अगर आप डेडलाइन के पहले टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा।