आईटीआर फाइल न करने पर भारी जुर्माना का खतरा
ITR Update Return : 5 लाख रुपये सालाना से अधिक आय होने पर लगेगा लेट फीस
आयकर रिटर्न (ITR) भरने में लापरवाही करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आपकी वार्षिक आमदनी 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको अब लेट फीस का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि यदि आप 31 जुलाई 2023 के बाद, लेकिन 31 दिसंबर 2023 से पहले आईटीआर दाखिल करते हैं, तो आपको 5000 रुपये की जुर्माना चुकानी होगी। यह नया नियम आयकर विभाग द्वारा लागू किया गया है ताकि लोग समय पर अपने आयकर रिटर्न को दाखिल करें।
आयकर रिटर्न की महत्वपूर्ण तिथियाँ
समय पर दाखिल करें, जुर्माना से बचें
देश में वे लोग जिनकी आयकर योग्य है, उन्हें आयकर रिटर्न की योग्यता होती है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तिथियाँ भी होती हैं। 31 जुलाई 2023 तक, वित्त वर्ष 2022-23 में कमाई का ब्याक्तिगत विवरण प्रस्तुत करना और आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य था। देश के करोड़ों लोगों ने 31 जुलाई 2023 तक अपने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिए हैं। हालांकि, कई लोग इस तिथि का पालन नहीं कर पाए हैं और उनका आयकर रिटर्न अब तक दाखिल नहीं हुआ है। ऐसे में, उन्हें जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आयकर रिटर्न के महत्व
सही समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करें
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अगर आपकी वार्षिक आमदनी 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है, तो आपको लेट फीस का भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि अगर आप 31 जुलाई 2023 के बाद, लेकिन 31 दिसंबर 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको 5000 रुपये की जुर्माना चुकानी होगी।