Varanasi : Lockdown एक बार फिर वाराणसी में अब 31 मई तक तक कोरोना कर्फ्यू, जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

एक बार फिर वाराणसी में अब 31 मई तक तक कोरोना कर्फ्यू, जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

विजय श्रीवास्तव
-डीएम ने जारी की गाइडलाइन
-दोपहर 1 बजे तक ही खुल सकेंगी दुकानें
-जनसामान्य का घर से बाहर निकलना तथा सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

वाराणसी । कोरोना संक्रमण में कमी के वाउजूद एक बार फिर वाराणसी में 31 मई सुबह सात बजे तक तक कोरोना कर्फ्यू, लगा दी गई हैं। वाराणसी कौशल राज शर्मा ने डीएम ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल सम्बन्धी कार्य आदि आवश्यक अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 31 मई तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को आगे बढाने की घोषणा पहले की कर रखी है। जिसकों देख्ते हुए सरकार के इस फैसले के बाद वाराणसी जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई की सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार को जारी की गाइडलाइन


वाराणसी में यह गतिविधियाॅ रहेंगी प्रतिबन्धित

-जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन और जनसामान्य का घर से बाहर निकलना तथा सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। -कोरोना कर्फ्यू के दौरान वाराणसी जनपद में समस्त प्रकार की दुकान, शॉपिंग काम्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
-किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।


वाराणसी में इन गतिविधियाॅ में मिलेगी छूट

-दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मंडीध्फल मंडी आदि दोपहर एक बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं
-जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विद्युत, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिोनिक्स, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामग्री की दुकानें दोपहर एक बजे तक कोरोना प्रोटोकाल के साथ खोली जा सकती हैं।
-मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हास्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
-मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कामर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
-पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स व सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। -औद्योगिक गतिविधियां, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
-इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
-बीज व खाद की दुकानें, कीटनाशक दवाओं की दुकानें, कृषि यन्त्रों से सम्बन्धित दुकानें, कोटे की उचित दर की दुकानें व गेहूं क्रय केन्द्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। -दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
-होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे स्वीगी और जोमेटो, के साथ-साथ ऐसे रेस्टोरेंट के किचन जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं कोविड तथा नान कोविड मरीजों और डाक्टरों के खान-पान की सप्लाई आनलाईन आर्डर लेने के पश्चात करते हैं, को आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए आने-जाने की छूट रहेगी।
-रोडवेज की बसों में सोशल डिस्टेंन्सिंग के पालन के साथ ही सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। -विद्युत विभाग के ऐसे कर्मचारी जो मीटर रीडरों द्वारा मौके पर उपभोक्ताओं की रीडिंग कर विद्युत बिल उपलब्ध कराने, बिलिंग सेन्टरों पर कार्यरत कार्मिकों तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित है, को कोरोना कर्फ्यू तथा साप्ताहांत कर्फ्यू एवं लॉकडाउन में प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है। इन कर्मचारियों का विभागीय परिचय-पत्र ही पास माना जाएगा।
इस दौरान महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधान लागी रहेंगे। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही बढ़ाई जाएगी।

Share
Share