
विजय श्रीवास्तव
-55 जिलों को मिलेगी राहत
-लागू रहेगी साप्ताहिक बंदी
लखनऊ। कोरोना संक्रमण में आयी गिरावट को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने जा रही हैं। लेकिन जिस जिलों में संक्रमण दर अभी भी 600 से अधिक है वहां कोई छूट नहीं दी गयी है यानि इस तरह के 20 जिलों में कोई रियायत नहीं दी जायेगी। जिसके तहत प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी आदि जिलों में रियायत नहीं मिलेगी।
योगी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में एक जून 2021 की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी।
UP के इन 20 जिलों में कोई रियायत नहीं
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा अन्य जिलों में सुबह दुकाने 7 बजे से सांय 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी।
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक जून से कोरोना कर्फ्यू हटाने की चर्चा के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ कोरोना वायरस तथा ब्लैक फंगस की स्थिति पर समीक्षा के बाद स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। लखनऊ सहित 20 अन्य शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के नए केस रोज आ रहे हैं, साथ ही साथ ब्लैक, व्हाइट तथा यलो फंगल इंफेक्शन भी बढ़ रहा है। जिसको देखते हुए 20 जिलों में कोई रियायत नहीं दी जायेगी।

UP के 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत
योगी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में एक जून 2021 की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी।साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व मौजूद अन्य स्टॉफ के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। उनके लिए मास्क पहनना, दो गज की दूरी का पालन करना और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना जरूरी होगा।
योगी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में एक जून 2021 की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी।कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
