New Rules : आधार-पैन और पासपोर्ट पर बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नए नियम

New Rules : आधार-पैन और पासपोर्ट पर बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नए नियम

New Rules : भारत सरकार का नया संशोधित कानून

भारत सरकार द्वारा एक नया संशोधित कानून लाया जा रहा है, जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए आवेदन करना, और विवाह का रजिस्ट्रेशन जैसे कई कार्यों और सेवाओं के लिए केवल एक दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी।

जन्म प्रमाण पत्र से होगी सभी प्रक्रियाएं

अब ये सभी दस्तावेज केवल जन्म प्रमाण पत्र से ही बनेंगे। यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। संसद ने पिछले मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2023 को पारित किया था। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इस पर अपनी सहमति दे दी।

नियमों का पालन करें, जानें क्या होगा फायदा

रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त Mrityunjay Kumar Narayan द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों को 1 अक्टूबर, 2023 से लागू करेगी।

जानिए किस पर लागू होंगे ये नियम

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान को साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र को एकल दस्तावेज के रूप में उपयोग करने का प्रावधान किया जा रहा है।

इन चीजों में सुविधा होगी

1 अक्टूबर से स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, मतदाता सूची में शामिल होना, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए आवेदन, विवाह पंजीकरण, केंद्र या राज्य सरकार में किसी पद पर नियुक्ति के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। इससे पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी।

By Vijay Srivastava

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