
विजय श्रीवास्तव
-बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग
-शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं
लखनऊ। ओमिक्रॉन के केसों में तेजी के बीच यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में शनिवार 25 दिसम्बर से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यह कोरोना कर्फ्यू प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 05 बजे तक लागू होगा। इसके साथ ही शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत अब नहीं होगी।

पूर्व में व्यवस्थित तैयारियां का किया जाए पुनर्परीक्षण
सरकार ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत हमने पूर्व में व्यवस्थित तैयारियां की हैं। जिनका पुनर्परीक्षण कर लिया जाए। प्रदेश के सभी शासकीय/निजी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं की बारीकी से परख कर ली जाए। औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क और डे केयर सेंटर फिर एक्टिव करें।
’मास्क नहीं तो सामान नहीं’
सीएम योगी ने उच्चस्तरीय टीम-09 को निर्देश दिए हैं कि वो बाजारों में ’मास्क नहीं तो सामान नहीं’ के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। इसके साथ ही सड़कों और बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए।
वैसे आज यूपी के 37 जिलों में एक भी कोविड मरीज शेष नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग
सीएम ने कहा कि देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है। तीसरी लहर के दृष्टिगत गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः सक्रिए करें। बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग कराएं। उनके स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जाए। आवश्यकतानुसार लोगों को क्वारन्टीन किया जाए, अस्पतालों में भर्ती कराया जाए।