
न्यूज डेस्क
लखनऊ। अगर आप उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पंप खोलना चाहते हैं तो यह अब बहुत आसान हो गया है। योगी सरकार जहां पेट्रोल और डीजल पंप खोलने के लिए काफी रियायतों का एलान करने के साथ ही बैंक गारंटी भी को काफी कर दिया है। एक दूसरे पेट्रोल और डीजल पंप खोलने के दूरी को काफी कम कर दिया है।
योगी सरकार ने इसमें तेजी लाते हुए प्रदेश कैबिनेट स्तर की बैठक में शुक्रवार को अपने इस योजना को हरी झंडी भी दे दिया है। जिसके तहत पेट्रोल-डीजल पंप फ्यूल स्टेशन खोलने की शर्तों को और सरल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। साथ ही बैंक गारंटी को काफी कर दिया गया है।
क्या-क्या हुआ है बदलाव-
अब नये नियम के अनुसार शहरों और पहाड़ी क्षेत्रों में हर 100 मीटर पर आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। जबकि पहले यह 1000 मीटर था। वही स्टेट हाईवे पर 300 मीटर, मुख्य सड़क मार्ग पर 250 मीटर अन्य जिला मार्ग व ग्रामीण मार्ग पर आप केवल 200 मीटर की दूरी पर अब दूसरा पेट्रोल-डीजल पंप खोला जा सकता है। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 की गाइड लाइन में बदलाव करते कर दिया है। पहले स्टेट हाईवे और मुख्य जिला मार्ग पर एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप की दूरी जहां पहले 1000 मीटर थी वहीं अन्य जिला मार्ग व ग्रामीण मार्ग पर पेट्रोल पंप की दूरी 600 मीटर थी। बदलाव के तहत इसमें दूरी को काफी कम कर दिया गया है।

बैंक गारंटी की राशि में कमी-
यूपी की योगी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पंप स्टेशन खोलने के लिए बैंक गारंटी में भी काफी राहत देने का एलान किया है। जिसके तहत अब केवल ढाई लाख रुपए बैंक गारंटी करने का निर्णय सरकार ने लिया है। जबकि पहले यह राशि 20 लाख और 10 लाख रूपये की बैंक गारंटी का प्रावधान था।
जुर्माना की राशि में भी कमी-
पेट्रोल-डीजल पंप स्टेशन खोलने के लिए एनओसी लेने के बाद शर्तों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने को भी अब पहले से काफी कम करते हुए योगी सरकार ने मात्र ढाई लाख रुपए कर दिया गया है। जबकि पहलेयह जुर्माना 20 लाख और 10 लाख रुपए हुआ करता था।