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-सभी 6 को रिहा करने दिया सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
-एक पहले ही रिहा हो चुका था
नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि आजीवन कारावास की सजा नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित 6 आरोपी राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में जेल में काट रहे थे। जिन्हें आज देश की सर्वोच्च कोर्ट ने इन सभी आजीवन की सजा काट रहे 6 आरोपियों को आज रिहा करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदुर में 21 मई 1991 को राजीव गांधी की एक रैली थी. इसी रैली में उनकी इन सातों आरोपियों ने हत्या कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उक्त निर्णय देते हुए सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश सुनाते हुए साफ किया कि अगर इन सभी दोषियों के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं है, तो फिर इन्हें रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल ने लंबे समय से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, ऐसे में हम अब कदम उठा रहे हैं।
गौरतलब है कि मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने मई में रिहा हुए एक अन्य दोषी ए जी पेरारिवलन के मामले पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया है। मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में कुल 7 आरोपी थे जिसमें नलिनी, रविचंद्रन, पेरारिवलन, रॉबर्ट पॉयस, मुरुगन, संथन व जयकुमार शामिल थे। इनमें से पेरारिवलन पहले ही रिहा हो चुके हैं जबकि आज अन्य 6 आरोपियों को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया।