Special Casual Leave : सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी, अब किसको मिलेगी इतने दिन की छुट्टी, खुशखबरी

Special Casual Leave : सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी, अब किसको मिलेगी इतने दिन की छुट्टी, खुशखबरी

नई छुट्टी पॉलिसी: बदलाव आया, अब पहले से ही लागू हो गई है नई लीव पॉलिसी

सरकार ने एक नई छुट्टी पॉलिसी को हाल ही में जारी किया है, जिसका अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण उपयोग होगा। इस नई लीव पॉलिसी के अनुसार, आपको पहले की तुलना में अधिक छुट्टियां मिलेंगी। इसे पहले से ही लागू कर दिया गया है, इसलिए आपको यह जानना आवश्यक है कि आपको कब और कितनी छुट्टियां मिलेंगी। इस नई लीव पॉलिसी के तहत, सरकार द्वारा कर्मचारियों को 42 दिनों की छुट्टी प्रदान की जाएगी, लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है कि यह अवकाश आपको किस स्थिति में मिलेगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए नई छुट्टी पॉलिसी

यह खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुखद समाचार है। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में एक नई छुट्टी पॉलिसी जारी की है, जिसकी जानकारी आपको अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इस नई छुट्टी पॉलिसी के अंतर्गत, आपको पहले की तुलना में अधिक छुट्टियां मिलेंगी। यह जानते हुए आपको सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को 42 दिनों की छुट्टी प्रदान की जाएगी, लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है कि यह अवकाश आपको किस स्थिति में मिलेगी।

42 दिनों की छुट्टी की सुविधा

केंद्रीय कर्मचारियों कोई भी अंग डोनेट करने पर उन्हें 42 दिनों की स्पेशन कैजुअल लीव की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके बाद, डीओपीटी (DoPT) ने आधिकारिक मेमोरेंडम जारी कर इसकी जानकारी दी है। यह बताना आवश्यक है कि जब कोई कर्मचारी अपने शरीर का कोई भी अंग डोनेट करता है, तो उसे यह सर्जरी मानी जाती है। इस प्रकार की सर्जरी में काफी समय लगता है और रिकवरी में भी समय लगता है, इसलिए इसमें 42 दिनों की छुट्टी दी जाने का प्रावधान है।

30 दिनों की छुट्टी की सुविधा

मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी भी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक लीव के रूप में कर्मचारियों को 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी। साथ ही, किसी इंसान की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के मकसद से किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिनों की स्पेशल लीव दी जाएगी। इसके लिए नियम भी तय किए गए हैं।

नए नियम अप्रैल महीने से लागू

आपको जानकारी दी जाती है कि नई छुट्टी पॉलिसी के नियम अप्रैल महीने से ही लागू हो गए हैं। डीओपीटी ने जारी किए गए मेमोरेंडम में इन छुट्टियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। हालांकि, यह नियम सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

नियम किस पर लागू नहीं होगा?

आपको बताया जाता है कि इस नई नीति को केवल कुछ चयनित कर्मचारियों पर ही लागू किया जाएगा। यह छुट्टी केवल उन कर्मचारियों के लिए होगी जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं और अंग डोनेशन करने की सुविधा से उन्हें योग्य माना गया है।

कैसे आवेदन करें?

आपको यदि इस सुविधा का लाभ चाहिए हो तो आपको सबसे पहले अंग डोनेशन करने के लिए उपयुक्त अस्पताल में जाकर डोनेशन करना होगा। इसके बाद, आपको अपने विभाग के मान्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी को अपने कार्यालय में जाकर एक आवेदन पत्र देना होगा। आपको अपनी छुट्टी की तारीखों को निर्धारित करने के लिए अपने विभाग के नियंत्रक को सूचित करना होगा।

नई छुट्टी पॉलिसी के महत्व

यह नई छुट्टी पॉलिसी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे न केवल उन्हें अधिक अवकाश का आनंद मिलेगा, बल्कि यह भी मदद करेगी कि ज्यादातर लोग अंग डोनेशन करें और जीवन को बचाने के लिए बड़ा योगदान दें। इससे अधिकतम लोगों को उनके स्वास्थ्य की देखभाल मिलेगी और उनके जीवन को बचाने का अवसर मिलेगा।

By Vijay Srivastava

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