यूपी में सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर रोक

यूपी में सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर रोक

विजय श्रीवास्तव
-तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू

लखनऊ। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दी है। इस आदेश के बाद सरकारी विभागों में कार्यरत लोग हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल (कार्मिक) ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोकसेवा, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है।

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कई सरकारी विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर जाने की कर रहे थे तैयारी


राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की खबरें बराबर आ रही थी जिससे ऐसे समय में सरकार के सामने परेशानी का कारण बन सकती थी। जिसको देखते हुए कोरोना काल में सरकार द्वारा यह कदम ऐहतियात के दौरान उठाया है कि ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो।

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