PM मोदी की डिग्री मांगने पर CM केजरीवाल पर कोर्ट ने ठोका 25 हजार का जुर्माना, केजरीवाल बोले- क्या ये जानने का हक नहीं?

CM केजरीवाल पर कोर्ट ने ठोका 25 हजार का जुर्माना

न्यूज डेस्क
दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का डिग्री मागंना महंगा पड गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग (CIC) के फैसले को पलटते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है, साथ ही उक्त रकम गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा करने का निर्देश भी जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसकी ओर से गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को “पीएम नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर पीजी डिग्री के बारे में जानकारी” दिए जाने करने का निर्देश जारी किया गया था। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) ने अपने आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाने की कोई जरुरत नहीं है। उक्त फैसला सिंगल जज जस्टिस बिरेन वैष्णव ने यह आदेश सुनाया है।


डिग्री दिखाने का विरोध क्यों किया : अरविन्द


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए निराशा व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितना पढ़े-लिखे हैं।

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