
विजय श्रीवास्तव
-दूसरे राज्य यूपी की मिसाल का पालन करेंगे: योगी
-21 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं होगी बिक्री
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब बिना लाइसेंस के कोई तंबाकू और सिगरेट नहीं बेच सकेगा। यानि अब तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, खैनी और इस तरह के उत्पादों को बेचने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानें गैर तंबाकू उत्पाद जैसे टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेयर आदि नहीं बेच पाएंगी।
योगी सरकार के नये नियम से उत्तर प्रदेश में अब तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, खैनी आदि बैचना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं को तंबाकू, सिगरेट और संबद्ध उत्पाद बेचने की इजाजत होगी जिनके पास लाइसेंस होंगे। सरकार का तर्क है कि तंबाकू की बढ़ती समस्या और लोगों के स्वास्थ्य को इससे हो सकने वाले खतरे का ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब तंबाकू और इस तरह के उत्पादों को बेचने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. सरकार का मानना है कि लाइसेंसिंग जरूरी करने से तंबाकू नियंत्रण के लिए लागू नियमों और नीतियों का प्रभावी प्रवर्तन शुरू होगा। राजधानी के बाद अब सभी नगर निगम वाले शहरों में तंबाकू व सिगरेट की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा। यह व्यवस्था फिलहाल लखनऊ नगर निगम में लागू है। अब शेष 16 नगर निगमों अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद वृंदावन-मथुरा, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली व शाहजहांपुर में भी इस प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है।
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21 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं होगी बिक्री
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सीओटीपीए (कोटपा) में संशोधन के तहत बाकी अन्य चीजों के अलावा सिगरेट की खुदरा बिक्री की अनुमति नहीं है, यह 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, बिक्री वाली दुकानों पर विज्ञापन और प्रचार पर नियंत्रण लगाता है। इस उपविधि के लागू होने के बाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद व सिगरेट आदि की बिक्री नहीं कर पाएगा। लाइसेंस के बिना कोई भी कॉमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर्स, जनल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी आदि पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी।
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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित मजबूत मिसाल का पालन करेंगे और लोगों, खासकर बच्चों की तंबाकू से रक्षा करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी लेटर भेजकर तंबाकू विक्रेताओं की लाइसेंसिंग नगर निगम से कराने की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि लाइसेंस में यह शर्त व प्रावधान शामिल करना उपयुक्त होगा कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानें गैर तंबाकू उत्पाद जैसे टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेयर आदि नहीं बेच पाएंगी। बिना लाइसेंस के बिक्री करते हुए पाए जाने पर जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसी प्रकार तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 जुर्माना वसूलने के साथ ही बिक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।