
विजय श्रीवास्तव
-ए वर्ग में वे जिले होंगे जहां 14 अप्रैल तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है
-वर्ग बी में वे जिलेे होंगे जहां 14 अप्रैल तक पॉजिटिव केस मिल चुके हैं
-15 मई तक स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद
-ए वर्ग वाले जिलों में कुछ दी जाएंगी रियायतें
-बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध रहेगा जारी रहेगा
-हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंधित
-30 अप्रैल तक कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेेगा
-31 मई तक पूरे प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य
लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के दृष्टिगत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का एलान किया है। यह कदम उन्होंने पीएम मोदी के साथ शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आज अपनी कोर टीम के साथ अपने आवास पर बैठक में विचार के बाद लिया। बैठक में प्रदेश के जिलों को दो वर्गो में बाटने पर निर्णय लिया गया। जिसमें ए वर्ग पर जहां कुछ रियायते मिलेगीं वहीं वर्ग बी में कोई रियायत नहीं होगी। वहीं हाॅट स्पाट वाले इलाकों में पूरे नाकेबंदी व सील रहेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में आयोजित ने उच्च-स्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहने का निर्णय लेने के साथ दो वगों में बाटने का निर्णय लिया गया। इसमें ए वर्ग में वह जिले हैं, जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इनको ग्रीन जोन माना जा रहा है। वर्ग बी में वह जिलेे होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या फिर वहां 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है। उन्हें रेड जोन माना जायेगा।
वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा। लोंगो को सामान की आपूर्ति प्रशासन की तरफ से कराया जायेगा। 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी। वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा। बैठक में निर्णय लिया गया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। इसके साथ ही स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति दी गयी है।
30 अप्रैल तक यह संस्थान रहेंगे बंद
-होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।
वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी। वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।
इसके साथ ही अन्य विन्दुओं पर निर्णय हुए जो निम्नवत हैं
-15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
-अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक
-वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे।
-क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।
-सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा।
-सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।
हॉटस्पॉट को छोड़कर इनको रहेगी अनुुमति
-खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमित रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे।