यूपी : 21 जून से दफ्तरों में आएंगे सभी कर्मचारी, कोरोना को लेकर नए निर्देश जारी

यूपी : 21 जून से दफ्तरों में आएंगे सभी कर्मचारी, कोरोना को लेकर नए निर्देश जारी

विजय श्रीवास्तव
-कोरोना के पाबंदियों में अब मिलेगी ढील
-रेस्टोरेंट और मॉल्स खुल जाएंगे
-सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम अभी नहीं खुलेंगे

लखनऊ। कोरोना के केसों में कमी को देखते हुए योगी सरकार ने पाबंदियों में अब ढील देने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अब सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए कल यानि 21 जनू से शत प्रतिशत यानि पूर्ण उपस्थिति रहेगी। इसके साथ नए नियमों में शादी व धार्मिक स्थलों में 50 लोगों को अनुमति होगा लेकिन वहीं सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम अभी नहीं खुलेंगे।

शनिवार व रविवार को वीकें ड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा


प्रदेश में ठप पड चुकी व्यवस्था को कल से गति मिल सकेगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से शनिवार देर रात इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन के अनुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा। शनिवार व रविवार को वीकें ड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। बंद या खुले स्थान पर शादी में एक समय में 50 लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियों के साथ शामिल होने की अनुमति होगी।

रेस्टोरेंट और मॉल्स भी कल से खुल जाएंगे


रेस्टोरेंट और मॉल्स भी कल से खुल जाएंगे लेकिन रेस्टोरेंट व माल्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभी 50 फीसदी क्षमता से ही खोला जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट, होटल केअंदर स्थित रेस्टोरेंट व ईटिंग प्वाइंट्स सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। खुलने वाले रेस्टोरेंट्स में अनिवार्य रूप से इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि से युक्त कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। साथ ही अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रास अथवा डू नॉट सिट मार्किंग करनी होगी। माल्स की दुकानों व रेस्टोरेंट के लिए भी ये शर्तें लागू होंगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों पर इन शर्तों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।

स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान को अभी भी फिलहाल बंद रखने का निर्णय


सरकार ने अभी स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान को अभी भी फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया हेै। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी।
सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक पुरातत्व विभाग के स्मारक, प्राणि उद्यान व पार्क अपने पूर्व निर्धारित समय पर खोले जाएंगे। धर्मस्थलों पर एक बार में 50 से ज्यादा लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।
गाइडलाइन में कहा गया है कि पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए। लोगों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग तथा दो.गज की दूरी का पालन किया जाए। कोरोना संक्र्तमण से बचाव के प्रति लोगों को निरंतर जागरूक एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए प्रेरित किया जाए।

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